Pm Kisan 19th Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के 19वें किस्त की राशि 24 फरवरी 2025 को जारी की जाएगी। इस लेख में, हम PM-KISAN योजना, 19वीं किस्त की तिथि, e-KYC प्रक्रिया, पात्रता, और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी पर चर्चा करेंगे।
PM-KISAN योजना का परिचय
PM-KISAN योजना भारत सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो 1 दिसंबर 2018 से लागू हुई है। इस योजना के तहत, पात्र किसानों को प्रति वर्ष ₹6,000 की आर्थिक सहायता तीन समान किस्तों में प्रदान की जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है, जिससे किसानों को उनकी कृषि संबंधी आवश्यकताओं में मदद मिलती है।
19वीं किस्त की तिथि और विवरण
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुष्टि की है कि PM-KISAN योजना की 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर बिहार का दौरा करेंगे, जहां वे कृषि कार्यक्रमों में भाग लेंगे और राज्य की विभिन्न विकास पहलों की शुरुआत करेंगे।
e-KYC प्रक्रिया
PM-KISAN योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए e-KYC प्रक्रिया अनिवार्य है। e-KYC सुनिश्चित करता है कि वित्तीय सहायता सीधे पात्र लाभार्थियों के आधार-संलग्न बैंक खातों में पहुंचे, जिससे धोखाधड़ी के मामलों को रोका जा सके। e-KYC पूरा करने के लिए निम्नलिखित तीन विधियाँ उपलब्ध हैं:
- OTP आधारित e-KYC: PM-KISAN पोर्टल और मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है। लाभार्थी अपने आधार नंबर और पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके OTP के माध्यम से e-KYC पूरा कर सकते हैं।
- बायोमेट्रिक आधारित e-KYC: कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) और राज्य सेवा केंद्र (SSK) पर उपलब्ध है। लाभार्थी निकटतम CSC या SSK पर जाकर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से e-KYC पूरा कर सकते हैं।
- फेस ऑथेंटिकेशन आधारित e-KYC: PM-KISAN मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है। लाभार्थी ऐप का उपयोग करके अपने चेहरे की पहचान के माध्यम से e-KYC प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
e-KYC प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2025 है। समय पर e-KYC पूरा न करने पर, लाभार्थी 19वीं किस्त से वंचित हो सकते हैं।
पात्रता मानदंड
PM-KISAN योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं:
- भूमि स्वामित्व: लाभार्थी किसान के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
- नागरिकता: लाभार्थी भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- आयकर दाता नहीं: जो किसान आयकर दाता हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
- संवैधानिक पदाधिकारी नहीं: वर्तमान या पूर्व संवैधानिक पदाधिकारियों, मंत्री, सांसद, विधायक, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष आदि इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
- सरकारी कर्मचारी नहीं: केंद्रीय या राज्य सरकार के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी/ग्रुप D कर्मचारियों को छोड़कर) इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
पंजीकरण प्रक्रिया
जो किसान PM-KISAN योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वे निम्नलिखित चरणों का पालन करके पंजीकरण कर सकते हैं:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: pmkisan.gov.in पर जाएं।
- ‘नया किसान पंजीकरण’ विकल्प चुनें: होमपेज पर ‘नया किसान पंजीकरण’ विकल्प पर क्लिक करें।
- आवश्यक विवरण भरें: आधार नंबर, बैंक खाता विवरण, भूमि संबंधी जानकारी आदि भरें।
- दस्तावेज़ अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि रिकॉर्ड आदि अपलोड करें।
- सबमिट करें: सभी जानकारी भरने और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद, फॉर्म सबमिट करें।
पंजीकरण के बाद, किसानों को e-KYC प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी ताकि वे समय पर किस्तों का लाभ उठा सकें।
लाभार्थी सूची और स्थिति की जांच
किसान अपनी लाभार्थी स्थिति और सूची की जांच निम्नलिखित चरणों के माध्यम से कर सकते हैं:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: pmkisan.gov.in पर जाएं।
- ‘लाभार्थी सूची’ विकल्प चुनें: होमपेज पर ‘लाभार्थी सूची’ विकल्प पर क्लिक करें।
- विवरण भरें: राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक, और गाँव का चयन करें।
- सूची देखें: ‘रिपोर्ट प्राप्त करें’ बटन पर क्लिक करें, जिससे आपके क्षेत्र की लाभार्थी सूची प्रदर्शित होगी।
अपनी व्यक्तिगत स्थिति जांचने के लिए, ‘लाभार्थी स्थिति’ विकल्प पर क्लिक करें और अपना आधार नंबर, बैंक खाता संख्या या मोबाइल नंबर दर्ज करें।